Voter ID Card : सरकार की तरफ से समय-समय पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के नियमो में बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में वोटर आईडी कार्ड के लिए एक अहम निर्देश जारी हुआ है, जो सभी लोगों को जानना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के तहत मतदाता पहचान के रूप में चिन्हित किया जाता है। अगर आप भी वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हैं तो आप लोगों के लिए सरकार के तरफ से नियम के जानना चाहिए। आईए जानते हैं पूरी खबर में।
Voter ID Card : वोटर आईडी कार्ड धारकों को बड़ी आफत, सरकार ने जारी किया नियम।
बता दे की इस समय बिहार राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन अनरेक्षण के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Voter List) में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें मिल रहा है। इसी दौरान एक ही मतदाता के दो वोटर आईडी कार्ड का मामला सामने आया है।
जबकि दो आधार और दो पैन कार्ड रखने के साथ साथ दो वोटर आईडी कार्ड रखना भी गैरकानूनी है। दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर जुर्माना और जेल दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही मतदाता को वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया जा सकता है। आप सभी को बता दे कि राजद नेता तेजस्वी यादव को भी वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया है।
चुनाव आयोग के तरफ से वोटर कार्ड पर लगातार निगरानी
आप सभी को बता दे कि चुनाव आयोग के ओर से SIR की लगातार निगरानी भी किया जा रहा है। और हर शिकायत या गलत सूचना पर फैक्ट चेक किया जा रहा है। राज्य में SIR के तहत पहले चरण में गणना फॉर्म का वितरण एवं प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। दूसरे चरण में दवा एवं आपत्ति की प्रक्रिया शुरू किया गया है।
आपके पास दो वोटर कार्ड है, तो एक को तुरंत रद्द कराए
चुनाव आयोग के अनुसार, अगर किसी मतदाता को दो स्थानों पर मतदान पहचान पत्र बना हुआ है, तो किसी एक पहचान पत्र को तत्काल रद्द करवा ले। किसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ स्तरीय अधिकारी के पास जाकर फॉर्म-7 भरकर नाम हटाया जा सकता है। आयोग के अनुसार, फार्म-7 के तहत मृत्यु या स्थान परिवर्तन के कारण नाम हटाने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
चुनाव आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड को रद्द करवा सकते हैं। आयोग के आधिकारिक सूत्र के अनुसार, दो मतदांता पहचान पत्र रखने के आरोप में चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 17 एवं 18 के तहत अधिकतम 1 साल की सजा का भी प्रावधान है। वोट देने का अधिकार भी खत्म किया जा सकता है।